प्राचार्य प्रभार को लेकर नए आदेश से व्याख्याताओं के अधिकारों का हो रहा हनन…संजय शर्मा ने जताई आपत्ति

Shri Mi
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राज्य शासन ,संतान पालन अवकाश,प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा,छत्तीसगढ़ पंचायत न नि शिक्षक संघ,

बिलासपुर।लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के संचालक एस प्रकाश ने 29 जनवरी 2020 को आदेश जारी किया है जिसमे एकीकृत विद्यालय परिसर जहां छठवीं से आठवीं तक की कक्षाएं संचालित है प्राचार्य के पद रिक्तता की स्थिति में द्वितीय श्रेणी राजपत्रित पद एवं समान वेतनमान होने के कारण नियमित व्याख्याता, व्याख्याता एल बी अथवा प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला में से वरिष्ठतम को संस्था का प्रभार दिये जाने का उल्लेख है। इस आदेश से खिलाफ छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने किया कड़ी आपत्ति दर्ज की है। और इस आदेश को तत्काल निरस्त कर स्पष्ट आदेश जारी करने की मांग की। सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

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 टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा में बताया कि शासन के आदेश से शिक्षक ही शिक्षक के अधिकारों का हनन कर रहा है।  छ ग शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओंकार सिंह ठाकुर के मांग पर उपरोक्त आदेश संचालक एस प्रकाश द्वारा जारी किया गया है, जो हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल में सेटअप के अनुसार पदस्थ नियमित व्याख्याता एल बी संवर्ग के व्याख्याता के अधिकार का हनन है। शिक्षा विभाग के संचालक ने यह आदेश कर शिक्षकों के बीच द्वेष फैला दिया है, संचालक के आदेश से प्रदेश के ई व ई एल बी व्याख्याता वर्ग में भारी आक्रोश व्याप्त है..! संचालक को यह स्पष्ट करना चाहिए कि प्रधान पाठक मिडिल का पोस्ट हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल में है क्या ??

संजय शर्मा ने बताया कि हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य व व्याख्याता का ही सेटअप स्वीकृत है, ऐसे में एकीकृत परिसर के नाम पर मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक को  प्रभार देना व्याख्याता वर्ग का अपमान भी है। जबकि हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल के सेटअप में मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक का पद है ही नही…! साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि व्याख्याता व मिडिल स्कूल प्रधान पाठक की वरिष्ठता सूची पृथक पृथक बनाया जाता है।

        छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, प्रांतीय सचिव मनोज सनाढ्य, प्रांतीय कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक, ने वर्तमान  संचालक  जितेंद्र शुक्ला जी मांग करते हुए कहा है कि पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक का कार्य व दायित्व मिडिल स्कूल तक ही होता है अतः हायर सेकेंडरी के प्राचार्य का प्रभार देने का आदेश अव्यवहारिक व नियमों के प्रतिकूल है। अतः एस प्रकाश जी द्वारा दिनांक 29 जनवरी को प्रभार सम्बंधी जारी आदेश को निरस्त करते हुए सेटअप अनुसार पदस्थ ई व ई एल बी संवर्ग के ब्याख्याता (राजपत्रित) में से वरिष्ठतम को हायर सेकेंडरी व हाई स्कूल का प्रभार देने का स्पस्ट आदेश जारी किया जावे।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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