बिलासपुर— जिला सहकारी केंद्रीय बैंक संचालक मंडल और अध्यक्ष पद का चुनाव एक साल के भीतर संपन्न हो। बिलासपुर हाईकोर्ट ने चुनाव को चुनौती देने वाली कुल 6 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए यह आदेश जारी किया है।
मालूम हो कि हाल ही में संपन्न हुए चुनाव को चुनौती देते हुए पूर्व उपाध्यक्ष राजेश तंबोली समेत अन्य ने कहा था कि कुल 152 सोसायटियों में से आधे से अधिक सोसाइटी डिफाल्टर घोषित हैं। ऐसी सूरत में इन सोसायटियों को बहाल किए बिना और चुनावी प्रक्रिया से दूर रखकर चुनाव संपन्न करवाना नियम विरूद्ध है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।
हाईकोर्ट ने विभिन्न 6 सोसायटियों की याचिका पर एक साथ सुनवाई करते हुए मामले को निराकृत कर सहकारी केन्द्रीय बैंक संचालक और अध्यक्ष पद का चुनाव नियमानुसार 1 साल के भीतर कराने को कहा है।