व्यापमं घोटाला और जनहित याचिका.. फिर से होगी सुनवाई..4 सप्ताह का मिला समय

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—- राज्य गठन के बाद मध्यप्रदेश की तरह प्रदेश में भी व्यापमं में घोटले को लेकर दायर एक जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज करने के बाद दुबारा रिस्टोर किया है। वकील योगेश्वर शर्मा ने बताया कि तारीख पर उपस्थित नहीं होने के कारण हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। चूंकि मामला प्रक्रियाधीन था इसलिए होईकोर्ट ने आवेदन पर दुबारा विचार करते हुए जनहित याचिका को स्वीकार किया है।
 
              योगेश्वर शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट से याचिका में संशोधन के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा हैं। जानकारी हो कि  प्रदेश में स्थित व्यावसायिक परीक्षा मंडल बोर्ड स्थापना के बाद मनमानी को लेकर याचिकाकर्ता अभिषेक चौबे ने बड़े पैमाने में घोटले की आशंका जाहिर करते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश कर सीबीआई या स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की थी। प्रारंभिक सुनवाई में हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने व्यापमं को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था। 
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