बिलासपुर—- प्रमोशन में आरक्षण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने पूर्व में लगाए गए रोक को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को तलब कर जवाब मांगा है कि स्टे का पालन किस स्तर तक किया जा रहा है।
जानकारी हो कि प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने को लेकर राज्य शासन ने 2019 में नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन के खिलाफ एस. संतोष कुमार ने अधिवक्ता योगेश्वर शर्मा के माध्यम से जनहित याचिका दायर किया। याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता के तरफ से बताया गया कि स्टे के बावजूद राज्य सरकार प्रमोशन दे रही है। हाईकोर्ट ने तथ्यों को सुनने के बाद शासन से 10 फरवरी तक जवाब तलब किया है। कोर्ट ने शासन से जवाब मांगा है कि स्टे आदेश का पालन किस स्तर पर किया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 17 फरवरी को होगी।