फर्जी दस्तावेज से एक्साइज ड्यूटी में गड़बड़ी,CBI अदालत ने फैक्ट्री संचालक को सुनाई 3 साल की सजा

Shri Mi
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भोपाल।भोपाल में आज सीबीआई विशेष अदालत ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक्साईज ड्यूटी में गड़बड़ी करने के मामले में फैक्ट्री संचालक को तीन की सजा सुनाई है। सबूत के आधार पर सेन्ट्रल एक्साईज अधिकारी और एक अन्य को बरी कर दिया गया। अभियोजन अनुसार घटना अप्रैल 2003 से मार्च 2004 के बीच सेन्ट्रल एक्साईज मुख्यालय भोपाल में जांच के दौरान पता चला था कि न्यू भारत इंजीनियरिंग वर्क्स सहित अन्य कंपनियों द्वारा एक्साईज ड्यूटी के संबंध में संदेहास्पद दस्तावेज लगाए गए हैं। इस संबंध में 25 जून 2004 को सीबीआई और सेन्ट्रल एक्साईज डिपार्टमेंट की संयुक्त टीम ने मेसर्स न्यू भारत इंजीनियरिंग वर्क्स व अन्य कंपनी कार्यालयों का निरीक्षण किया था। सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करे

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निरीक्षण में पता चला कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मोडवेट और सेनवेट की सुविधा का अवैध दुरूपयोग किया गया था। इस संबंध में सीबीआई ने मेसर्स भारत इंजीनियरिंग के संचालक अजीज मोहम्मद, सेन्ट्रल एक्साईज अधीक्षक और एक अन्य के खिलाफ सेन्ट्रल एक्साईज एक्ट व षडयंत्र के तहत अपराध कायम कर मामले का चालान अदालत में पेश किया था।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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