IPS मुकेश को झटका..कोर्ट ने राहत देने से किया इंकार..कहा..कानूनी दायरे में है मिक्की मेमोरियल ट्रस्ट की जांच

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—मिक्की मेमोरियल ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शासन की तरफ से जांच  कार्रवाई को रोकने  की मांग किया था। हाईकोर्ट ने याचिका को ख़ारिज करते हुए याचिकारर्ता को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।
 
                 जानकारी हो कि राज्य शासन ने आईपीएस मुकेश गुप्ता के माध्यम से संचालित मिक्की मेमोरियल ट्रस्ट एमजीएम आईं इस्टिटूयूट में अनियमितता की शिकायत पर जांच प्रारम्भ की है। जांच के खिलाफ ट्रस्ट ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि सुनवाई का अवसर दिए बिना परेशान करने निरीक्षण किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि शिकायत की प्रति उपलब्ध कराए जाने के बाद ही जांच कार्रवाई की जाए। 
 
            शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेकरंजन तिवारी और उप महाधिवक्ता चंद्रेश श्रीवास्तव ने जवाब प्रस्तुत कर कहा कि समस्त कार्रवाई रजिस्टार पब्लिक न्यास अधिनियम की परिधि में की जा रही है। इसमें याचिकाकर्ता से जानकारी चाही गई है। अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार को जानकारी मांगने का अधिकार है। विधिक प्रावधान के विपरीत कोई भी कार्रवाई नही की जा रही है।
 
               सरकारी वकीलों ने कोर्ट को बताया कि याचिका शासकीय कार्य में बाधा पहुचाने के लिए प्रस्तुत की गयी है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि शासन , न्यास अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। याचिकाकर्ता को कार्रवाई में पूरा सहयोग करने का निर्देश देते हुए याचिका को ख़ारिज कर दिया है।

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