10 प्रतिशत आरक्षण याचिका खारिज.. हाईकोर्ट ने कहा..आदेश नहीं दे सकते

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से विज्ञापन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर पेश याचिका को ख़ारिज कर दिया है। याचिका खारिज होने के बाद रविवार को होने वाले परीक्षा की बाधा भी  दूर हो गई है।
 
                  जानकारी हो कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 27 नवम्बर 2019 को रिक्त पदों में भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया था। विज्ञापन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का जिक्र नही किया। विज्ञापन के खिलाफ विक्रम सिंह और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सुनवाई की मांग की। याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार ने सितम्बर 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का अध्यादेश लाया है। राज्य सरकार को 42 दिन के अंदर सदन में चर्चा के बाद  विधेयक लाना था। 2 और 3 अक्टूबर को विशेष सत्र बुलाया गया। लेकिन सत्र में विधेयक नही लाया गया। अध्यादेश लागू करने की सीमा खत्मर हो चुकी है।
 
        हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कोर्ट इस संबंध में सदन को अध्यादेश लाने का आदेश नही दे सकता है। कोर्ट ने प्रस्तुत याचिका को ख़ारिज कर दिया। कोर्ट के इस आदेश के बाद रविवार को होने वाली परीक्षा की बाधा भी दूर हो गयी है।
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