भूपेश कैबिनेट फैसला:धान खरीदी की तिथि 5 दिन बढ़ी,49 शराब दुकानों पर लगेगा ताला,पढ़िये कैबिनेट के अन्य फैसले

Shri Mi
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रायपुर।भूपेश कैबिनेट की मीटिंग शनिवार शाम को सीएम हाउस मे हुई।कैबिनेट मे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिनमे राज्य सरकार ने धान खरीदी की तारीख 5 दिन बढ़ा दी है। अब 20 फरवरी तक धान की खरीदी की जायेगी। पहले राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की मियाद 15 फरवरी तक रखी थी। शनिवार की बैठक मे प्रदेश में हुक्का बारों को बंद करने का फैसला लिया गया है। सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करे

             
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वहीं प्रदेश भर के कुल 49 अंग्रेजी शराब की दुकानों को बंद करने का निर्णय भी लिया गया है। पिछले साल 50 शराब दुकानों को बंद किया गया था।साथ ही मीटिंग मे डीएमएफ फंड का विस्तार करने को भी आज मंजूरी दी गयी है। अब डीएमएफ फंड की राशि को दूसरे क्षेत्र में भी खर्च किया जा सकेगा। पहले ये शर्तें थी कि डीएमएफ फंड की राशि को उसी जिले में खर्च किया जाना है, लेकिन अब प्रभावित जिलों के साथ पड़ोसी जिलों में भी राशि को खर्च किया जा सकेगाबैठक मे मुख्यमंत्री मितान सेवा की होगी शुरुआत। इस सेवा के तहत 100 सेवाओं का लाभ लोगों को मिलेगा। मितान सेवा योजना आनलाइन होगी।

मंत्री अकबर ने बताया कि बैठक में अनुपूरक और बजट पर चर्चा हुई. 569 लोक सेवा केंद्र अभी 82 सुविधा दे रहे हैं जिसे बढ़ा कर 100 किया जाएगा. 1076 नंबर पर कॉल कर सकेंगे. काल सेंटर बनाया जाएगा. 15 अगस्त तक शुरू होंगे. डीएमएफ फंड का विस्तार करते हुए प्रभावित जिलों के साथ साथ पड़ोसी क्षेत्रो में भी खर्च की जा सकेगी.

मंत्रिपरिषद की बैठक के पूरे फैसले यहाँ….

 निर्णय लिया गया कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अवधि को 15 फरवरी से बढ़ाकर 20 फरवरी तक की जावेगी।

 वर्ष 2019-20 का तृतीय अनुपूरक अनुमान का विधानसभा में उपस्थापन बावत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2020 का अनुमोदन किया गया।

 बजट अनुमान वर्ष 2020-21 का विधानसभा में उपस्थापन बावत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2020 का अनुमोदन किया गया।

 राज्य के गन्ना किसानों के हित में निर्णय लेते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक शक्कर का क्रय सहकारी शक्कर कारखानों से 3200 रूपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय आगामी एक वर्ष हेतु लिया गया।

 छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2020-21 का अनुमोदन किया गया।

 प्रस्तावित छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2020 का अनुमोदन किया गया।

 खदान/खदान समूहों के खनन से संबंधित संक्रियाओं से समीपस्थ जिले के समस्त क्षेत्र को ‘‘प्रभावित क्षेत्र‘‘ घोषित करने हेतु जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में संशोधन का अनुमोदन किया गया।

 जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत अब उच्च एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्रांतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल आपूर्ति के क्षेत्रों में अधोसंरचना/निर्माण कार्यो को छोड़कर शेष सभी प्रकार के अधोसंरचना/निर्माण कार्यो पर न्याय निधि में प्राप्त राशि के 20 प्रतिशत तक ही व्यय किया जा सकेगा।

 प्रदेश के बस्तर और दुर्ग जिले में स्वीकृत मुख्य खनिज चूना पत्थर के खनिपट्टा क्षेत्र से उत्पादित खनिजों का बाजार उपलब्ध नही होने और आसपास सीमेंट प्लांट स्थापित नही होने के कारण मुख्य खनिज चूना पत्थर को गौण खनिज के रूप में विक्रय करने की अनुमति प्रदान की गई।

 छत्तीसगढ़ राज्य की विशिष्टिताओं एवं विविधताओं को समाहित कर पूर्व से उपयोग किए जा रहे राज्य पुलिस के लिए गठन संकेत/प्रतीक का अनुमोदन किया गया।

 महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर में विधि अधिकारियों के 15 पद सजृन का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

 नागरिक सेवाओं को घर तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना प्रारंभ किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया। समस्त औपचारिकता पूरी करने के बाद आगामी अगस्त माह से योजना लागू की जाएगी। प्रथम चरण में प्रदेश के सभी नगर निगमों में शासकीय सेवाओं की घर पहुंच सेवा आरंभ की जाएगी।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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