सिवनी।मध्यप्रदेश के सिवनी जिले की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में जनपद पंचायत की पूर्व अध्यक्ष किरण अवधिया को दोषी ठहराते हुए आज जेल भेजने के आदेश जारी किए है।अभियोजन के अनुसार वर्ष 2014 में भोला प्रसाद ने लोकायुक्त पुलिस कार्यालय जबलपुर को शिकायत की थी कि ग्राम मानेगांव का तालाब उनकी मछुआ समिति को लीज पर मिला है, उस समिति की अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष किरण अवधिया के द्वारा लीज आदेश पर हस्ताक्षर करने के बदले में 25000 हजार रूपये की रिश्वत मांगी जा रही है।
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इस शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने 29 जनवरी 2014 को श्रीमती अवधिया के निवास में फरियादी भोलाप्रसाद द्वारा 25000 हजार रिश्वत देते हुए पकडा था। इस मामले में लोकायुक्त पुलिस न्यायालय में प्रस्तुत किया था।