बिलासपुर।बिलासपुर रायपुर फोरलेन सड़क निर्माण कार्य में लगातार देरी और झूठी जानकारी देने से नाराज हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पुंजलॉयड के अफसरों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि बार-बार झूठा पत्र पेश किया जा रहा है।नाराज कोर्ट ने हरहाल में 15 मार्च तक शेष बची सड़कों के निर्माण को पूरे करने की हिदायत दी है।20 मार्च को जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। रजत तिवारी और अन्य ने साल 2016 में बिलासपुर रायपुर फॉर सिक्स लेन निर्माण में हो रही देरी को लेकर जनहित याचिका दायर की थी।याचिका में कहा था कि विलंब के कारण आवागमन में दिक्कत हो रही है इसके अलावा धूल के गुबार के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ रहा है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे
नेशनल हाईवे की ओर से मामले की पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जेके गिलड़ा ने हाईकोर्ट को बताया कि निर्माण कंपनी पुंजलॉयड को एडवांस में पैसा उपलब्ध कराने के बाद भी निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूरा नहीं करवाया गया है इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की ।पुंज एलायड की ओर से जून 2020 तक निर्माण कार्य के लिए समय देने की मांग की गई इसे हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए 15 मार्च तक निर्माण कार्य पूर्ण कराने का निर्देश देते हुए मामले को आगामी सुनवाई के लिए 20 मार्च रख ने निर्देशित किया है।