बिलासपुर।हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब 7 साल पहले सेवानिवृत्त हो चुके सब इंजीनियर को वेतन वृद्धि का फायदा मिलेगा।रायपुर कालीबाड़ी निवासी एएसस फारुकी 2013 में पीएचई बैकुंठपुर से सब इंजीनियर सेवानिवृत्त हुए थे। 1 साल के इंक्रीमेंट का लाभ उन्हें नहीं दिया गया तब एडवोकेट अब्दुल वहाब के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की इसमें कहा गया कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने पर उन्हें एक जुलाई से प्रतिवर्ष दी जाने वाली वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जा रहा है। चूंकि 1 साल तक पूरा काम किया है। इसलिए याचिकाकर्ता को भी एक वेतन वृद्धि का लाभ देना चाहिए।
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