बिलासपुर–बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए राज्य शासन और शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। हाईकोर्ट ने शासन,शिक्षा सचिव और अन्य पक्षकारों से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।
मालूम हो कि साल 2008 में राजपत्र में प्रकाशित कर कहा गया था कि प्राचार्यों के रिक्त पदों की भर्ती के लिए 25 प्रतिशत शिक्षाकर्मी वर्ग-1 को,25 प्रतिशत सीधी भर्ती और शेष 50 प्रतिशत व्याख्याताओं को पद्दोन्नत का लाभ दिया जाएगा। लेकिन लंबा समय बीतने के बाद भी राजपत्र में प्रकाशित शर्तों को आज लागू नहीं किया गया है। सरकार ने प्रकाशन के बाद नियमों नजरअंदाज किया है।
वहीं पद्दोन्नत की अधिकतम उम्र सीमा 60 वर्ष को घटाकर 45 वर्ष कर दिया गया है। मामले को लेकर धर्मेंद्र कुमार समेत अन्य शिक्षकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की युगलपीठ ने आज मामले में सुनवाई करते हुए राज्य शासन,शिक्षा सचिव और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।