कोरोना से बचाव : 23 ,24 व 25 मार्च को बंद रहेंगे रजिस्ट्री ऑफिस, जमीन की नई गाइडलाइन रेट अप्रैल की बजाय एक मई से होंगी लागू

Shri Mi
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रायपुर।छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक उपाय किए जा रहें हैं। इसी कड़ी में लोगों को भीड़-भाड़ से बचाने आगामी 23 मार्च से 25 मार्च तक राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हंै। गौरतलब है कि पंजीयन कार्यालयों में प्रतिदिन दस्तावेजों के पंजीयन हेतु सैकड़ों की संख्या में आवेदक एवं पक्षकार उपस्थित होते है। ऐसी स्थिती में कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है।सीजीवाडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए

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इसलिए किसी भी प्रकार के संक्रमण के रोकथाम हेतु एहतियात के तौर पर आगामी 23 मार्च से 25 मार्च तक राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय बंद रखे जाएंगे। सचिव वाणिज्यिक कर (पंजीयन) द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और सभी जिला पंजीयकों को पत्र जारी कर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

कोरोना वायरस (ब्व्टप्क्.19) के संक्रमण के विस्तार की रोकथाम के उपायों के तहत वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ने छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें जो एक अप्रैल से लागू होती है, उसे एक माह बढ़ाकर अब एक मई कर दिया है। पंजीयन कार्यालयों में मार्च के माह में होने वाली भीड़ की समस्या को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम-2000 के तहत प्रतिवर्ष एक अप्रैल को जारी किये जाने वाले गाईड-लाईन दरों के प्रभावशीलता तिथि में वर्ष 2020-21 के लिए एक माह की वृद्धि की गई है।

वर्ष 2020-21 के लिए बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें दिनांक एक मई 2020 से प्रभावशील होंगी। इस संबध में सचिव वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंजीयकों को पत्र जारी करते हुए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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