नगरीय क्षेत्रों के लिये आदेश,उल्लंघन पर होगी दांडिक कार्रवाई,शराब दुकानें एवं बार 23 से 25 मार्च तक बंद

Shri Mi
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बिलासपुर।जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर बिलासपुर डॉ. संजय अलंग द्वारा जिले के नगरीय क्षेत्रों में आवश्यक सेवा वाले संस्थाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठानों को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।आदेश के अनुसार कोरोना संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए जिले के नगरीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत मंडियों, दुकान, ठेला (सब्जी, फल, अनाज), मेडिकल स्थापनाएं एवं मेडिकल दुकानें, ट्रांसपोर्ट नगर, गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, बैंकिंग सेवाएं (जिनमें एक समय में दस से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे), एटीएम, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाएं, सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाएं, फायर ब्रिगेड, टेलीफोन व इंटरनेट सेवाएं, स्थायी होटल एवं रेस्टारेंट, मोबाइल रिचार्ज एवं सर्विसेस, डेली नीड्स व किराना, राशन, मिल्क पार्लर, बेकरी दुकानों विद्युत व्यवस्थापक,को छोड़कर अन्य सभी संस्थानों, दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि को 31 मार्च 2020 या आगामी आदेश पर्यन्त अनिवार्य रूप से बंद रखे जाने का आदेश दिया गया है।सीजीवाडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए

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कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जारी शासन के निर्देशों का किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत अपराध दर्ज कर दंडनीय कार्रवाई की जायेगी।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बिलासपुर द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से आम जनता को सुरक्षित रखने के लिए जिले में स्थित समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानों, रेस्तरां बार, होटल बार, शॉपिंग मॉल रेस्तरां बार,छत्तीसगढ़ ब्रेवरेज कार्पोरेशन लिंगियाडीह एवं भंडारणागार गतौरी को 23 मार्च से 25 मार्च तक पूर्णतः बंद रखने का आदेश दिया है। इसी तरह बिलासपुर जिले में स्थित समस्त एफएल 4 (क) व्यावसायिक क्लब को 23 मार्च से 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया गया है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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