गौरेला-पेंड्रा-मरवाही।कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने और इस महामारी से बचाव के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिखा राजपूत तिवारी ने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में 31 मार्च 2020 या आगामी आदेश पर्यंत तक धारा -144 प्रभावशील कर दिया है।जारी आदेश के अनुसार सभी मंडियां व दुकान व ठेला (सब्जी, फल, अनाज), मेडिकल स्थापनाएं एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बैंकिंग सेवाएं (जिनमें एक समय में दस से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे), एटीएम, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाऐं, सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाएं, फायरब्रिगेड, टेलीफोन व इंटरनेट सुविधाएं, होटल एवं रेस्टोरेंट (जिनमें पक्की स्थाई संरचना एवं वैध लाइसेंस उपलब्ध हो इसके अलावा राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा (COVID-19) के संदर्भ में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनिवार्य रूप से पालन करने पर), मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, डेली निड्स व किराना दुकानें, राशन दुकाने, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक, बेकरी दुकानों को छोड़कर अन्य सभी संस्थानों, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि को दिनांक 31 मार्च 2020 या आगामी आदेशपर्यन्त तक अनिवार्य रूप से बंद रखने हेतु आदेशित किया गया है। आदेश के उल्लंघन किये जाने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए
पूरे गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में 31 मार्च तक धारा-144 लागू,कलेक्टर ने लोगो से की घरों में बने रहने की अपील
Join Our WhatsApp Group Join Now
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर