नोवेल CORONA वायरस सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में संक्रामक रोग घोषित…लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचना जारी

Shri Mi
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रायपुर।नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आज अधिसूचना जारी कर इसे आगामी आदेश तक प्रभावशील किया गया है।लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 (क्र. 36 सन् 1949) की धारा 50 के अंतर्गत राज्य सरकार एतद् द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित किया गया है तथा अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित संक्रामक रोग (नोटिफाइड इन्फेटियस डिसीस) रोग घोषित किया गया है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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