नईदिल्ली मे वित्त मंत्री ने बताया कि बैंक और आधार लिंकिन डेट 30 की गई है।वित्त मंत्री ने मंगलवार को अलग-अलग सेक्टरों के लिए आर्थिक पैकेज का एलान किया। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न 30 जून 2020 तक भर सकते हैं, रिटर्न में देरी पर ब्याज की दर 12 प्रतिशत की जगह 9 प्रतिशत होगी . आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख को बढ़ा कर 30 जून 2020 कर दिया गया है। विवाद से विश्वास योजना को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है और इस पर 10 प्रतिशत का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है। मार्च, अप्रैल और मई 2020 के GST रिटर्न और कंपोजिशन रिटर्न की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया गया है। FINANCE MINISTER ने बताया कि टीडीएस पर ब्याज18% की जगह 9% लगेगा। अगली दो तिमाहियों तक अनिवार्य बोर्ड मीटिंग करने के लिए 60 दिनों की छूट दी गई है। सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए
8-point economic relief announced by FM @nsitharaman: Income Tax compliance GST compliance Customs compliance MCA compliance IBC compliance Fisheries compliance Bank-related compliance Commerce-related compliance
– GST: Last date for filing March, April, May 2020 returns and composition returns extended till June 30
— DD News (@DDNewslive) March 24, 2020
– For companies with less than Rs. 5 crore turnover, no interest, late fee or penalty will be charged
– For the bigger companies, interest would be 9%: FM @nsitharaman