हाईकोर्ट की संशोधित एडवाजयरी..14 अप्रैल तक नहीं होगी सुनवाई..सिर्फ अर्जेन्ट मामलों की होगी पैरवी

BHASKAR MISHRA
1 Min Read

बिलासपुर—  बिलासपुर उच्न्ययालय ने गुरूवार यानि 26 मार्च को नया नोटिफिकेशन जारी किया है। आदेश के अनुसार अब 14 अप्रैल तक कोर्ट बन्द रहेगा। इस दौरान अर्जेन्ट मामलों की सुनवाई होती रहेगी।हाईकोर्ट ने नया नोटिफिकेशन जारी कर प्रदेश के सभी कोर्ट को 14 अ्प्रैल तक बन्द रखने का आदेश दिया है। आदेश में बताया गया है कि  पूर्व मे जारी नोटिफिकेशन के तहत कोर्ट के नियमित कार्यालय 31 मार्च तक के लिए स्थगित किये गए थे। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर देश में 14 अप्रैल तक लाकडाउन का एलान किया है।सीजीवाडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए

Join Our WhatsApp Group Join Now

    इसी क्रम में अब उच्च न्यायालय, जिला कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, फॅमिली कोर्ट सभी के कार्य आगामी 14 अप्रैल तक के लिए बंद रखा जाता है। पूर्व मे जारी आदेश मे अर्जेंट मामलों की सनवाई की व्यवस्था को यथावत रखा गया है। यानि अर्जेन्ट मामलों की सुनवाई कोर्ट में होगी।

close