छत्तीसगढ़ में इन सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों पर लागू हुआ एस्मा,गृह विभाग ने जारी किया आदेश

Shri Mi
2 Min Read
अतिक्रमित भूमि, व्यवस्थापन, शासकीय भूमि , आबंटन , डायवर्सन प्रक्रिया, सरलीकरण ,संबध, शासन ,जारी,दिशा-निर्देश,रायपुर,निरस्त,मंत्रालय,नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,मनोनयन ,नगरीय निकायों,नामांकित पार्षदों,

रायपुर।छत्तीसगढ़ में कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने एस्मा लगा दिया है। राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट हास्पीटल के लिए एस्मा का आदेश लागू होगा। इस आदेश के जारी होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की अतिआवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग अपने कामों से इनकार नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है। सीजीवाडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए

Join Our WhatsApp Group Join Now

स्वास्थ्य विभाग की जिन ईकाईयों के लिए एस्मा लागू की गयी है, उसमें स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी अन्य संस्थाएं हैं। राज्य सरकार ने अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979(क 10 सन 1979 की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो) को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से एस्मा प्रदेश में लागू कर दिया है। जिन विभागों और संस्थानों के अलावे कर्मचारियों पर इस आदेश का असर होगा, उनमें

  1. समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं
  2. डाक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी
  3. स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता
  4. मेडिकल उपकरणों की बिक्री संधारण एवं परिवहन
  5. दवाईयों और ड्रग्स की बिक्री, परिवहन एवं विनिर्माण
  6. एंबुलेंस सेवाएं,
  7. पानी एवं बिलजी की आपूर्ती
  8. सुरक्षा संबंधी सेवाएं
  9. खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन
  10. बीएमड्ब्ल्यू प्रबंधन
By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close