CORONA का असर ,अब तक 87 कैदियों को मिली जमानत शर्तों के साथ रिहाई

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—कोरोना के मद्देनजर हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला सत्र न्यायालय ने चिन्हांकित जेल बंदियों को जमानत में छोड़ने का निर्देश दिया गया था। शुक्रवार को विधिक प्राधिकरण की तरफ से अधिवक्ता कुन्दन सिंह और कृष्ण कुमार पाण्डेय ने पैरवी की। न्यायालय ने 54 कैदियों को शर्तों के जमानत देने का फैसला किया। 
 
                हाईकोर्ट के निर्देश के बाद विधिक प्राधिकरण की तरफ से चिन्हांकित कैदियों में से शुक्रवार को जिला सत्र न्यायालय ने 54 बंदियों को जमानत पर रिहा किया है। विधिक सहायता प्राधिकरण की तरफ से कैदियों की पैरवी कुन्दन सिंह कृष्ण कुमार पाण्डेय ने की है।
 
       कुन्दन सिंह और कृष्ण कुमार पाण्डेय ने बताया कि कोरोना प्रकोप के मद्दनेजर हाईकोर्ट के निर्देश पर प्राधिकरण ने  जिले के कुल 100 बंदियों को जमानत पर रिहा करने के लिए चिन्हांकित किया है। अब तक जिला सत्र न्यायालय से पहली बार 10 और दूसरी बार 23 कैदियों को जमानत पर रिहा किया जा चुका है। शुक्रवार कोर्ट ने 54 कैदियों को जमानत मिली है। 
 
           अधिवक्ताओं ने बताया कि सभी कैदियों को न्यायिक रिमान्ड में 30 अप्रैल तक के लिए अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया है।
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