लॉकडाउन के कारण फंसे राशनकार्डधारियों को बड़ी राहत,अपने निकटतम दुकान से ले सकेंगे राशन,खाद्य विभाग ने जारी किया आदेश

Shri Mi
3 Min Read
विभागीय मंत्री,आदेश,अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,निगमों, मण्डलों, प्राधिकरणों, समितियों,,परिपत्र,सामान्य प्रशासन विभाग,पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी,मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह,केबिनेट,

नईदिल्ली।कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ के जिलों के राशनकार्डधारी परिवार किसी अन्य जिले में रूके हों या जिले के ही किसी अन्य शहरों या ग्रामों में रूके हों तो उन्हें निकटतम उचित मूल्य की दुकानों से राशन सामग्री उठाने की सुविधा दी गई है। ऐसे राशनकार्डधारी परिवार वर्तमान में निवासरत स्थान से निकटतम दूरी में स्थित उचित मूल्य की दुकानों से राशन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। खाद्य विभाग द्वारा आज मंत्रालय महानदी भवन से प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया है।खाद्य विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार प्रदेश के कोर पीडीएस वाले उचित मूल्य की दुकानों में आधार प्रमाणिकरण के माध्यम से पोर्टबलिटी का प्रावधान किया है। शेष कम्प्यूटरीकृत उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न वितरण के लिए विभागीय वेबसाइट के कोर पीडीएस खाद्य निरीक्षक माड्यूल में ऐसे राशनकार्ड धारियों के संबंध में डेटा एण्ट्री का प्रावधान किया गया है। सीजीवालडॉटकॉम व्हाट्सएप के (NEWS) ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये,और पाये देश-प्रदेश की विश्वसनीय खबरे

Join Our WhatsApp Group Join Now

ऐसे राशनकार्ड धारियों को जिस उचित मूल्य के दुकान से खाद्यान्न प्रदान किया जाना है उस दुकान के संबंधित खाद्य निरीक्षक द्वारा संबंधित हितग्राही का राशनकार्ड नम्बर दर्ज करके खाद्यान्न वितरण करने वाले उचित मूल्य की दुकान की आईडी का चयन किया जाएगा। खाद्य निरीक्षक द्वारा संबंधित हितग्राहियों को जानकारी दी जाएगी कि उनके राशनकार्ड को नवीन उचित मूल्य की दुकान से संलग्न करने के फलस्वरूप उनके मूल उचित मूल्य की दुकान में उसका राशनकार्ड प्रदर्शित नहीं होगा। इसके पश्चात उचित मूल्य की दुकान के संचालक द्वारा टेबलेट के माध्यम से हितग्राही को खाद्यान्न वितरण किया जाएगा।

यदि किसी हितग्राही द्वारा उनके मूल उचित मूल्य की दुकान एवं नवीन उचित मूल्य की दुकान दोनों उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न सामग्री का उठाव कर लिया जाता है तो इसका समायोजन आगामी माहों में संबंधित हितग्राही के खाद्यान्न सामग्री में ही किया जाएगा। आदेश के अनुसार यह व्यवस्था अस्थायी रूप से दो माह के लिए की गई है।

Share This Article
By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close