1 साथ मिलेगा 2 महीने का फायदा ..पावर कम्पनी का फैसला..आनलाइन भुगतान पर ट्रांजेक्शन चार्ज की छूट

BHASKAR MISHRA
बिलासपुर/रायपुर— कोरोना वाइरस का फैलाव रोकने बिजली उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग का काम बन्द है। घरेलू ,गैर घरेलू और अन्य उपभोक्ताओं कोी मीटर रीडिंग नहीं ली रही है। ऐसी सूरत में उपभोक्ताओं को  औसत बिजली बिल जारी किया जा रहा है। औसत बिजली बिल होने के कारण राज्य शासन की हाफ रेट पर बिजली योजना का लाभ देना फिलहाल सम्भव नहीं  है। 
 
                 पावर कम्पनी के अनुसार उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए आगामी माह में वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिजली बिल में घरेलु उपभोक्ताओं को योजना का  लाभ दिया जाएगा। दो  महीने का लाभ 800 यूनिट पर छूट दी जाएगी।
 
            प्रदेश के सभी विद्युत वितरण केन्द्र और जोन के ऐसे निम्न दाब उपभोक्ता जिनकी वर्तमान माह  की बिल जारी नहीं हुए हैं। उन्हें आगामी माह  में एक साथ दो माह की रीडिंग के बाद बिल जारी किया जाएगा। औसत बिल के आधार पर विद्युत देयकों  का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के हित में निर्णय लिया गया कि वर्तमान में पटाए  गए  बिल की राशि  अगले  माह में वास्तविक बिजली खपत के आधार पर कम या ज्यादा होता है तो राशि का समायोजन किया जायेगा।
 
ऑनलाइन बिल भुगतान में ट्रांजेक्शन चार्ज मुफ्त
 
कोविड-19 के कारण पैदा हुए हालात की स्थिति में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने निम्न दाब उपभोक्ताओं के लिए नगद संग्रहण केंद्रों को 14 अप्रैल 20 तक बंद किया  है। जिसके कारण ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। ऐसे समय मेंऑनलाइन बिजली भुगतान किए जाने पर  उपभोक्ताओं को ट्रांजेक्शन शुल्क नहीं लिया जाएगा।
 
        पावर कम्पनी की तरफ से जारी सूचना के अनुसार ऑनलाइन भुगतान का ट्रांजैक्शन और जीएसटी शुल्क का छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करेगी।  कम्पनी प्रबधन ने बताया कि जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान करने पर ट्रांजेक्शन चार्ज उपभोक्ताओं से ही लिया जाएगा। जबकि इसमें किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो यह है कि पेटीएम को छोड़कर अन्य किसी भी  माध्यमों से भुगतान होने पर उपभोक्ताओं से ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं  लिया जाना है।
 
   कम्पनी ने स्पष्ट किया है कि जन निम्न दाब उपभोक्ता देयकों की भुगतान की तारीख 19 मार्च से 14 अप्रैल 2 के मध्य  है, उन्हें 30 अप्रेल 20 तक बिना अधिभार के विद्युत देयकों के भुगतान की सुविधा प्रदान की जा रही है।  ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को भी अधिभार से छूट दी जा रही है ।
close