सांसद साव ने की तीनों कलेक्टर से बातचीत..कहा..संदिग्धों के खिलाफ चलाएं सघन अभियान..कराए निर्देशों का पालन

BHASKAR MISHRA
बिलासपुर—-कटघोरा में कोरोना के एक साथ 7  संक्रमित  मरीज पाए जाने पर सांसद अरुण साव ने बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के तीनों जिलों के कलेक्टर से दूरभाष पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान कर जाँच कराने  का निर्देश दिया है।सांसद अरूण साव ने बिलासपुर, मुंगेली और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के कलेक्टर से  चर्चा की है। साव ने ने कहा कि कटघोरा बिलासपुर संसदीय क्षेत्र से लगा हुआ स्थान है। इसलिए तीनों  जिलों के बार्डर को पूर्णतः सील कर कोरोना संदिग्धों की पहचान के लिए सघन जाँच अभियान चलाया जाए। कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए सभी लोगों की समय रहते पहचान किया जाए।सीजीवालडॉटकॉम व्हाट्सएप के (NEWS) ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये,और पाये देश-प्रदेश की विश्वसनीय खबरे
 
         साव ने कहा कि सभी कलेक्टर अपने जिलों में सघन जाँच अभियान चलावें। कटघोरा में घर-घर जाकर लोगों जांच जरूरी है। राज्य सरकार ने कलेक्टरों के माध्यम से लाकडाउन के संबंध में 16 बिन्दुओं पर अभिमत मांगा था। इस पर उन्होंने राज्य सरकार से लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने का अनुरोध किया है।
 
          साव ने बताया कि कोरोना महामारी की रोकथाम  के लिए लाॅकडाउन की जरूरी पाबंदियों को जारी रखा जाना आवश्यक है। इसलिए सभी जिलों में इसका कड़ाई से पालन कराया जाए।  उन्होंने कटघोरा में कोरोना के 7 पॉजिटिव मरीज मिलने पर क्षेत्र की जनता को कम्प्लिट लॉकडाउन का पालन कर घरों में ही रहने का निवेदन भी किया ।
 
          साव ने बताया कि एम्स रायपुर से अब तक कोरोना के 10 में से 9 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, कोरोना वायरस से विजय के लिए हमें और अधिक  संयम, धैर्य और त्याग करना होगा। इसके बाद ही महामारी पर जीत संभव है। सांसद ने बताया कि 14 अप्रैल तक सभी अतिआवश्यक सुविधाओं और सेवाओं को प्रारंभ रखा गया था,। शेष सभी सुविधाएं बंद थी। पाबंदी को अभी लगातार जारी रखने की जरूरत है। 30 अप्रैल तक पूर्णतः लाॅकडाउन लागू कर कोई भी प्रतिबंध ना हटाया जावे।
 
                 साव ने यह भी बताया कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, मॉल, सिनेमा, अंतर्राज्यीय आवागमन, डोमेस्ट्रिक फ्लाइट्स, रेल, बस, टैक्सी, ऑटो को पूर्ववत् 30 अप्रैल तक बंद रखा जावे। साथ ही धार्मिक स्थलों पर सामूहिक प्रवेश और आयोजनों, सेमीनार, समारोह समेत अन्य ऐसे स्थानों और कार्यक्रमों जहां पर लोगों की की भीड़ होती है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा सकता, उन्हें भी स्थगित रखा जावे।

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