नारायणपुर-एपीडेमिक एक्ट 1897 के अधीन सम्पूर्ण नारायणपुर जिले में गुटका, तंबाखु एवं गुडाखु के क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव एवं नियत्रंण के तहत् कोरोना वायरस के सम्पर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की संगरोध की सख्त हिदायत है। यह प्रायः देखने में आता है कि लोगों के द्वारा गुटका, तम्बाखू एवं गुडाखु का सेवन कर जगह-जगह में थूक दिया जाता है, जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा है, ऐसी स्थिति को नियत्रंण करने हेतु कलेक्टर पी एस एल्मा ने जिले में गुटका, तंबाखु एवं गुडाखु के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध के लिए आदेष जारी किया गया। यह आदेश सम्पूर्ण नारायणपुर जिले में 03 मई 2020 या आगामी आदेश, जो पहले आये तक प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन किये जाने पर धारा 188 के तहत् कार्यवाही की जाएगी।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्एप (NEWS)ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
नारायणपुर जिले में गुटका, तंबाखु एवं गुडाखु के क्रय-विक्रय पर 03 मई तक प्रतिबंधित, होगी दंडात्मक कार्यवाही
Join Our WhatsApp Group Join Now
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर