जमानत पर रिहा कैदियों को राहत.. हाईकोर्ट का आदेश..21 मई तक रह सकेंगे बाहर

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—- कोरोना संक्रमण के चलते छत्तीसगढ़ की जेलों से तीस अप्रैल तक जमानत पर रिहा किए गए बंदियों के लिए हाईकोर्ट से राहत भरी खबर है। हाईकोर्ट ने पैरोल पर छोड़े कैदियों की रिहाई की अवधि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 21 मई कर दिया है।
 
                            जानकारी हो कि राज्य शासन की ओर से आज हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया। आवेदन में हाईकोर्ट से निवेदन किया गया है कि कोरोना का लगातार फैलाव हो रहा है। ऐसी सूरत में जमानत पर रिहा किए गए कैदियों की जमानत अवधि को बढ़ाया जाना जरूरी है।
 
          वीडियो कांफ्रेंस से हुई सुनवाई में राज्य शासन ने कहा कि प्रदेश के जिन अभियुक्तों या अपराधियों को कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते रिहाई का आदेश दिया गया है। उनकी जेल से बाहर रहने की अवधि 30 अप्रैल को समाप्त हो रही है। जबकि इस समय कोरोना का संक्रमण कम नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में इन बंदियों को जेल से बाहर रहने की अवधि बढ़ाई जाये। होईकोर्ट ने शासन के आवेदन को स्वीकार करते हुए बंदियों को 21 मई तक की छूट प्रदान की है। 
 
                 बताते चलें प्रदेश के जेलों में भीड़ कम करने के लिए विचाराधीन बंदी जिनकी अधिकतम सजा सात वर्ष है। उन्हें जमानत पर और सजायाफ्ता कैदी को पैरोल पर रिहा करने का निर्णय लिया गया था। निर्णय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति ने लिया था। फैसले से प्रदेश के करीब 1500 कैदियों को लाभ मिला है।
 
 
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