फर्जी कम्पनियों पर शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर

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fraudरायपुर। राज्य सरकार ने आम जनता के आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए चिटफण्ड कम्पनियों की गैर कानूनी गतिविधियों पर लगाम कसना शुरू कर दिया है। वित्त विभाग ने गृह (पुलिस) विभाग को आम जनता की सुविधा के लिए एक टोल-फ्री हेल्प लाइन नम्बर जारी करने और वेबसाइट शुरू करने के लिए कहा गया है, ताकि लोग फर्जी कम्पनियों के बारे में अपनी शिकायत टोल-फ्री नम्बर पर दर्ज करवा सकें और वेबसाइट से आवश्यक जानकारी ले सकें। वित्त विभाग की कमान सम्हाल रहे मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए है कि जमाकर्ताओं से धोखाधड़ी की शिकायत मिलने पर संबंधित चिटफण्ड कम्पनियों के खिलाफ तत्परता से जांच की जाए और दोषी लोगों के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।
सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार की कम्पनियों के संचालन की सूचना मिलने पर उनके रिकार्ड, पंजीयन से संबंधित दस्तावेज और कम्पनी संचालकों की जानकारी संकलित कर अभिलेख में रखा जाए।

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राज्य सरकार ने पुलिस अधीक्षकों को ऐसे प्रकरणों में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत सक्षम अदालतों से तलाशी वारंट प्राप्त करने और अपने क्षेत्राधिकार में प्राधिकृत अधिकारी के रूप में काम करने का दायित्व सौंपकर इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है। इस सिलसिले में राज्य शासन द्वारा कोष, लेखा और पेंशन संचालनालय के संचालक को रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स और सभी 27 जिलों के कलेक्टरों को एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स घोषित किया गया है। सभी जिला कलेक्टरों को जिलों में ऐसी कम्पनियों के खिलाफ शिकायत मिलने पर जांच समिति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जांच समिति में संबंधित जिले के राजस्व, वित्त और अल्प बचत शाखा तथा पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल रहेंगे।

इसके अलावा ऐसी कम्पनियों के खिलाफ शिकायत मिलने पर संभागीय मुख्यालय बिलासपुर के नेहरू चौक (अशोक पिंगले भवन) में स्थित रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-सह आफिशियल लिक्विडेटर को उनके टेलीफोन नम्बर 07752-250092 और मोबाइल नम्बर 98275-45575 पर सूचित किया जा सकता है। साथ ही राजधानी के पण्डरी (एलआईसी कॉम्पलेक्स) स्थित सिक्युरिटी एण्ड एक्सचेंच बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के स्थानीय कार्यालय के सहायक प्रबंधक को उनके टेलीफोन नम्बर 0771-2583991 पर जानकारी दी जा सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक के भोपाल स्थित कार्यालय को उनके टेलीफोन नम्बर 0755-2675600 और 2578298 पर तथा उनके फैक्स नम्बर 0755-2760545 पर भी अवगत कराया जा सकता है।

                                राज्य पुलिस के अधिकारियों को फर्जी चिटफण्ड कम्पनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम जनवरी वर्ष 2012 से इस वर्ष 24 जून तक आयोजित किए गए। कांकेर, जांजगीर-चांपा, भिलाई, बिलासपुर, रायपुर, अम्बिकापुर में विभिन्न जिलों के पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इस महीने की 11 तारीख को राज्य के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों और अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्थागत वित्त संचालनालय द्वारा आयोजित की गयी। इसमें उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2005 में पारित ‘छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों को संरक्षण अधिनियम’ से संबंधित प्रावधानों के बारे में बताया गया।

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