अब डोर टू डोर शराब बिक्री..10 प्रतिशत देना होगा अतिरिक्त चार्ज..पढ़ें एप्प से कितनी मात्रा में मंगा सकते हैं मदिरा

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—छत्तीसगढ़ शासन ने आनलाइन शराब बिक्री का फैसला किया है। इसके लिए उपभोक्ता को गुगल प्ले में जाकर एप्प सीएमसीएल डाउन लोड करना होगा। आनलाइन रजिस्ट्री के बाद नजदीकी दुकान से शराब डोर टू डोर पहुंचाया जाएगा।  आबकारी विभाग ने फैसला किया है कि आनलाइन शराब की मांग करने वाले उपभोक्ताओं के नाम को उजागर नहीं किया जाएगा।छत्तीसगढ़ शासन ने दिल्ली की तर्ज पर आनलाइन शराब बिक्री का फैसला किया है। आदेश भी जारी कर दिया है। शासन का मानना है कि शराब दुकानों में भीड़ कम होगी। लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाव भी होगा।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

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             जानकारी के अनुसार आनलाइन उपभोक्ता को कुछ नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहले एप डाउनलोड़ करना होगा। आबकारी प्रशासन ने csmcl नाम से एप्प बनाया है। एप्प में जाने के बाद उपभोक्ता को पहले चरण की प्रक्रिया में अपना नाम आधार कार्ड और निवास की जानकारी देनी होगी। जानकारी देने के बाद उपभोक्ता रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके बाद नजदीकी दुकान का चयन करना होगा। फिर अपना ब्रांड का चुनाव करना होगा।

                बताते चलें कि एप्प पर दुकान सुपरवाइजर की नजर रहेगी। इसके अलावा आलाधिकारियों की भी नजर रहेगी। उपभोक्ता की डिमामअड को सुपरवाइजर प्रूफ करेगा। सूचना की जानकारी उपभोक्ता के पास पहुंच जाएगी। उपभोक्ता को ओटीपी बताना होगा।

                   इसके बाद सुपरवाइजर के निर्देश पर डिलेवरी व्वाय पूरी जानकारी को हार्डकापी में लेगा। विभाग से शराब लेकर बताए गए स्थान पर जाएगा। डिलेवरी के पहले रूपए लेगा साथ ही एक बार फिर डिलेवरी ओटीपी भेजेगा। उपभोक्ता एक बार फिर ओटीपी डिलेवरी नम्बर बताएगा। ओटीपी नम्बर दर्ज करते ही शराब बिक्री का काम पूरा हो जाएगा।

ब्रांड नहीं मिलने पर दुसरे दुकान को मिलेगा आर्डर

                  विभागीय जानकारी के अनुसार उपभोक्ता ने जिस नजदीकी दुकान से निश्चित ब्रांड की शराब चाहा है। यदि बताया गया ब्रांड दुकान में नहीं है तो उसके आर्डर को दूसरे दुकान में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मामले की जानकारी उपभोक्ता को दी जाएगी। इसके बाद शराब की डिलेवरी होगी

लगेगा अतिरिक्त सेवा टैक्स

                 उपभोक्ता को आनलाइन शराब लेने के लिए शराब की कुल दर पर दस प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान करना होगा। यह भुगतान बिल में शामिल नहीं होगा। इस बात की जानकारी उपभोक्ता को अलग से दी जाएगी। उपभोक्ता को  शराब की कीमत और दस अतिरिक्त भुगतान डिलेवरी व्वाय को करना होगा। 

60 प्रतिशत कमाएगा डिलेवरी ब्वाय

       सूत्रों की माने तो आनलाइन  शराब की बिक्री नई व्यवस्था होने तक मैन पॉवर कम्पनी सम्भालेगी। यदि अन्दर की बातों पर विश्वास किया जाए तो डिलेवरी ब्वाय को सेवा राशि दस प्रतिशत में 60 प्रतिशत की हिस्सेदारी होगी।

देशी विदेशी 2-2 बाटल और बीयर 4 बाटल 

         सूत्रों की माने तो उपभोक्ता आनलाइन अधिकतम दो बाटल यानि चार पाव शराब की मांग कर सकता है। इसके अलावा वह उसी समय 2 बाटल यानि चार पाव शरााब दिया जा सकता है। मांग पर 4 बाटल यानि बीयर की भी सप्लाई हो सकती है। निर्धारित मात्रा में सभी की डिलेवरी एक साथ हो सकेगी।

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