रायपुर।राज्य शासन ने 4 मई से छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय कार्यालयों के संचालन के संबंध में विभागों के सचिव ,कमिश्नर, कलेक्टर और विभागाध्यक्षों को पत्र जारी किया है।जारी पत्र में उल्लेख है कि करोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लाकडाउन होने के कारण शासकीय कार्यालयों में कार्य संपादित नहीं हो रहा था वर्तमान परिस्थिति में सुरक्षात्मक उपायों को अपनाते हुए लोक सेवाओं के प्रदाय हेतु सभी शासकीय कार्यालयों का संचालन 4 मई से शुरू किया जाना है। पत्र में संक्रमण से बचाव के लिए इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की बात कही गई है। जिनमें शासकीय कार्यालयों और विभागों के अंतर्गत निगम मंडल आयोग व अन्य प्रशासकीय इकाइयों पर लागू होंगे।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
कार्यालय में राजपत्रित अधिकारी की कार्य दिवस में शत-प्रतिशत उपस्थिति होगी और अन्य अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति एक तिहाई होगी। इसके लिए रोस्टर बनाते हुए ड्यूटी लगाई जाए। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार कलेक्टर द्वारा पृथक से आदेश के माध्यम से घोषित कंटेनमेंट जोन के भीतर शासकीय कार्यालय संचालित नहीं होंगे।कार्यालयों में जनसाधारण के साथ मिलना जुलना न्यूनतम रखा जाए।किसी भी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन कार्यालय में ना किया जाए इसका पालन हो।