बिलासपुर-सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक खुलेगी सभी दुकानें..पान ठेले नहीं खुलेंगे, गुटखा,तंबाकू समेत इनकी बिक्री पर भी पाबंदी

Shri Mi
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बिलासपुर।बिलासपुर कलेक्टर डॉ संजय अलंग ने कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा को देखते हुए जिले में तात्कालिक व्यवस्था के तहत निर्देश जारी किए है।कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि बिलासपुर को ग्रीन जोन की श्रेणी में रखा गया है ।बिलासपुर जिले में जिन गतिविधियों को अनुमति मिली है उनमें मिल्क पार्लर सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे। लेकिन निर्माण उद्योग /राष्ट्रीय,निजी कार्यालय ,उचित मूल्य की दुकान, गैस एजेंसी, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप ,दवाई दुकान एवं अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार एवं दुकानें सुबह 7:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक संचालित की जाएंगी।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

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सभी दुकानदार अपनी दुकान परिसर और लगे हुए बाहर के स्थान पर सोशल डिस्टेंस इन के लिए स्थान चिन्हित करेंगे।सभी गतिविधि की अनुमति होगी जो विभिन्न जोनों में प्रतिबंधित नहीं है या सीमित अनुमति प्राप्त है।लॉक डाउन के पालन के लिए सार्वजनिक स्थलों पर जो निर्देश दिए गए हैं उनमें सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर चेहरे का ढकना अनिवार्य है। कोई भी संस्था सार्वजनिक स्थल का प्रबंधक 5 या उससे अधिक व्यक्तियों की जमा की अनुमति नहीं देगा। अंतिम संस्कार अंत्येष्टि जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाना अनिवार्य होगा और इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 होगी।

साफ सफाई रखे जाने संबंधी सूचना प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई लिस्ट के अनुसार बिलासपुर जिला में जिन गतिविधियों को 4 मई से 2 हफ्ते के लिए प्रतिबंधित किया गया है जिनमें सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों की यात्रा केवल चिकित्सकीय सेवाएयर एंबुलेंस या गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त प्रायोजन को छोड़कर. मेट्रो रेल सेवाएं बस टैक्सी और सभी विद्यालय, महाविद्यालय शैक्षणिक व ट्रेनिंग कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. लेकिन ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी. सभी सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल्स,स्पोर्ट्स कांप्लेक्स थिएटर बार ऑडिटोरियम बंद रहेंगे. पान ठेले पूर्णत प्रतिबंधित रहेंगे और पान ,गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि का विक्रय बंधित रहेगा. सैलून स्पा आदि सेवाएं भी प्रतिबंधित रहेंगी। सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत आवाजाही शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी।

बिलासपुर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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