रजिस्ट्री ऑफिस हफ्ते में दो दिन खुले रहेंगे,पोर्टल में जाकर बुक करा सकेंगे अपॉइंटमेंट

Shri Mi
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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी ने 4 मई 2020 से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिले के सभी पंजीयन कार्यालयों में पंजीयन कार्य हेतु पंजीयन कार्यालय सप्ताह में केवल 2 दिन अर्थात् बुधवार एवं शुक्रवार को खुले रखने के निर्देश दिए हैं।कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सभी अधिकारी, कर्मचारी फेस मास्क लगाकर ही कार्यालय में कार्य संपादित करें। उपस्थित होने वाले पक्षकारों एवं कर्मचारियों के हाथों को सेनेटाईजर से सेनेटाईज करने की व्यवस्था किया जाए।उपस्थित होने वाले व्यक्तियों को मोबाईल में आरोग्य सेतु एप को इंस्टाल कर चालू रखना होगा, ताकि कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जानकारी हो सके।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

ऑनलाईन अप्वाइंटमेंन्ट स्लाट बुक करने के उपरांत ही पक्षकार पंजीयन कार्यालय में उपस्थित हो सकेंगे। इस प्रक्रिया में प्राप्त ऑनलाईन अप्वाइंटमेंट स्लिप दिखाने पर ही पंजीयन कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी।इच्छुक पक्षकार विभाग के वेब पोर्टल में जाकर अपाईमेंन्ट बुक करा सकेंगे। अपाईमेन्ट की बुकिंग हेतु विभाग द्वारा एक मोबाईल एप भी तैयार किया गया है जो कि एन्ड्रायड मोबाईल उपयोगकर्ता के लिए गूगल प्ले स्टोर मे उपलब्ध होगा।

कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि बिना मास्क के किसी भी पक्षकार अथवा गवाहों को पंजीयन कार्यालय में प्रवेश न दिया जाये। पक्षकारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य है।
नगर पंचायत के माध्यम से प्रतिदिन कार्यालय को सेनेटाईज कराया जाए एवं साफ सफाई की आवश्यक व्यवस्था किया जाये।
पक्षकारों एवं गवाहो के अलावा अन्य व्यक्तियों को प्रवेश न दिया जाये। पंजीयन प्रक्रिया के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्रम से प्रवेश की अनुमति दी जाये।

वर्ष 2019-20 की गाईड लाईन दरों को 30 जून 2020 तक यथवात रखा गया है, जिससे की पंजीयन कार्यालयों में अनावश्यक भीड़ की स्थिति निर्मित न हो।मुख्यालय में दीगर तहसीलों की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध होगा, संबंधित पंजीयन कार्यालय में ही पंजीयन कार्य कराया जा सकेगा।
पंजीयन कार्यालयों में यथासंभव सीमित अधिकारी/कर्मचारियों को क्रम से कार्य में नियोजित किया जावे।

पंजीयन कार्यालय में कार्य करने वाले समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सर्विस प्रोवाईडर  के कम्प्यूटर आपरेटरों एवं डिवीजनल इंचार्ज के आने जाने के लिए पास की व्यवस्था की जावे।

ई-स्टाम्प की व्यवस्था के लिए सभी जिलों में स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन के ई-स्टाम्प सेंटर खुले रहेंगे, उनके स्टॉफ एवं ई-स्टाम्प प्रदाय करने वाले अधिकृत संग्रहण केन्द्र के व्यक्तियो के लिए भी पास की व्यवस्था किया जावे।कलेक्टर एवम जिला दंडाधिकारी शिखा राजपूत तिवारी ने उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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