जबलपुर।मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक और आदेश जारी कर 18 मई से 12 जून तक प्रस्तावित ग्रीष्मकालीन अवकाश को निरस्त कर उन्हें कार्य दिवस घोषित किया है।आधिकारिक जानकारी के अनुसार इसके साथ ही डिप्टी रजिस्ट्रार स्तर तक के अधिकारियों व उच्च श्रेणी के अधिकारियों को नियमित रूप से अपने काम करने की इजाजत दी है। इसके साथ ही सीमित संख्या में आवश्यक कर्मचारियों को भी कार्यस्थल पर उपस्थित होने के निर्देश जारी किये गये है। आदेश में कहा गया है कि शेष सभी कर्मचारी घरों पर ही उपलब्ध रहेंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें बुलाया जा सकेगा। कंटेनमेंट जोनों में रहने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को छूट प्रदान की गई है। सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
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