ATM में सेनेटाईजर की व्यवस्था नहीं होने पर,कलकेटर ने दिया बैंक प्रबंधकों को नोटिस

Shri Mi
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जगदलपुर।जिला दण्डाधिकारी डाॅ. अय्याज तम्बोली ने बैंकों प्रबंधक को नोटिस जारी कर एटीएम में सेनेटाईजर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। एक्सीस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और आईडीबीआई बैंक के प्रबंधक को नोटिस जारी किए है। कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है स्वास्थ्य की दृष्टि से कोरोना वायरस के सम्पर्क से पीड़ित संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। इसे देखते हुए रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। बैंक एवं एटीएम को प्रतिबंधात्मक से छूट इस शर्त पर दी गई थी कि बैंक एवं एटीएम में सेनेटाईजर की व्यवस्था किया जाए, किन्तु जगदलपुर शहर के आसपास के एटीएम का जिला प्रशासन द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण पर पाया गया कि कुछ बैंक शाखा द्वारा संचालित एटीएम में सेनेटाईजर की व्यवस्था नहीं की गई है, जो कि महामारी अधिनियम 1897 एवं आईपीसी की धारा 269, 270 के अधीन दण्डनीय है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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