हाईकोर्ट का आदेशः 18 मई से खुले रहेंगे कोर्ट..ग्रीष्मकालीन अवकाश रद्द

BHASKAR MISHRA
1 Min Read

बिलासपुर— छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर ग्रीष्मकालीन अवकाश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसे अधिवक्ता जो ई फाइलिंग को लेकर अभ्यस्त नहीं है। उनके लिए हाईकोर्ट परिसर में वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रक्रिया को लेकर एक हेल्प डेस्क खोला जाए। 

Join Our WhatsApp Group Join Now

               हाईकोर्ट प्रशासन ने आज एक आदेश जारी कर बताया है कि 18 मई से 12 जून के बीच ग्रीष्मकालीन अवकाश को रद्द किया जाता है। रद्द किए गए ग्रीष्कालीन अवकाश के दौरान कोर्ट लगेगा। इस दौरान नवीन प्रकरणों और पांच या इससे अधिक पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार सुना जाएगा। 

            आदेश में बताया गया है कि कोरोना के दौरान अधीनस्थ कोर्ट में सुनवाई बन्द थी। अब हाईकोर्ट समेत सभी अधीनस्थ कोर्ट के दरवाजे 18 जून से खुल जाएंगे। 

        ऐसे अधिवक्ता जो ई. फाइलिंग से फ्रेंडली नही है। जिनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ताओं को अभ्यस्त किया जाएगा। लाकडाउन के दौरान हाईकापी के ई-फाइलिंग और काउन्टर से वीडियो काफ्रेंसिंग किए जाने को लेकर एक हेल्प डेस्क खोला जाएगा। 

close