बिलासपुर—राज्य से बाहर जाने या आने के लिए लोगों को ईपास बनवाना अनिवार्य है। नगर विधायक और प्रशासन के आलाधिकारियों ने बताया कि राज्य से बाहर आने जाने के लिए पास का होना बहुत जरूरी है। पास के लिए जनता को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। ई पास आफ लाइन और आनलाइन दोनों ही प्रक्रिया से बनाए जा रहे हैं।
नगर विधायक शैलेश पाण्डेय ने बताया कि शासन ने स्प्ष्ट निर्देश दिया है कि लोग ई पास के जरिए ही राज्य की सीमा से बाहर या अन्दर प्रवेश कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। किसी भी राज्य में किसी को लाने या छोड़ने के लिए शासन ने विभिन्न मीडिया के माध्यम से लिंक जारी किया है। लिंक के माध्यम से लोग अपनी पूरी जानकारी भरेंगे। जानकारी के आधार पर ही ई पास तैयार किया जाएगा।
नगर विधायक ने बताया कि ई पास तैयार करते समय शासन से निर्धारित कोरोना प्रभावित जोन को ध्यान में रखा जाएगा। आरेंज,ग्रीन और रेड जोन की शर्तें अलग-अलग निर्धारित की गयी है।
लोग अपने कम्प्यूटर से ही ईपास के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की परेशानी है तो आवेदक लोकसेवा केन्द्र या च्वाइस सेन्टर पहुंचकर आवेदन कर सकता है। ईपास के लिए आवेदक को स्पष्ट करना होगा कि वह राज्य से बाहर क्यों जा रहा है। क्या वह लौटेगा या किसी को लेने जा रहा है। तैयार आवेदन httः//epass.cgcovid19.in. पर भेजना होगा।