CORONA-रेलवे क्षेत्र में सभी व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया,कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Shri Mi
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बिलासपुर।राज्य के प्रवासी मजदूर, कामगार व विद्यार्थी 11 मई को स्पेशल ट्रेन से बिलासपुर पहुंच रहे हैं। उन्हें उनके जिलों तथा ग्रामों में भेजने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. संजय अलंग द्वारा इस दौरान उनकी सुरक्षा एवं आवागमन की सुविधा की दृष्टि से बिलासपुर रेलवे स्टेशन से बुधवारी बाजार के आसपास के क्षेत्र, बिलासपुर रेलवे स्टेशन से तितली चौक एवं बिलासपुर रेलवे स्टेशन से साईं मंदिर मार्ग की समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकानें तथा व्यावसायिक गतिविधियों पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाया गया है।आदेश का उल्लंघन किये जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, भारतीय दंड संहिता 1860 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

             
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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