दिल्ली।सोशल नेटवर्किंग साइट ‘व्हाट्सऐप’ ने उच्चतम न्यायालय को बुधवार को आश्वस्त किया कि वह भुगतान के सभी मानदंडों का पालन किये बिना भारत में भुगतान सेवा शुरू नहीं करेगा।
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की खंडपीठ गैर-सरकारी संगठन गुड गवर्नेंस चैम्बर्स (जी 2 चेम्बर्स) व्हाट्सऐप को यूपीआई नेटवर्क के जरिये डिजिटल भुगतान सेवा शुरू न करने देने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
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