दुकानों के संचालन के आदेश मे संशोधन,अब इतने बजे तक खुली रहेंगी दुकाने,आदेश जारी

Shri Mi
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बिलासपुर।लॉक डाउनलोड 3.0 में धीरे-धीरे राहत दी जा रही है, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ संकेत दिए हैं कि लॉक डाउन 4 भी 18 मई से आरंभ होगा लेकिन साथ में उन्होंने यह भी जोड़ा था कि इसका रंग रूप नियम कायदे बिल्कुल अलग होंगे, जिसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं । गुरुवार शाम दुकानों को खोलने व बंद करने के समय को लेकर संशोधित आदेश जारी किया है।जिसमे निर्माण,उद्योग,शासकीय निजी/कार्यालय ,उचित मूल्य की दुकान, गैस एजेंसी, हॉस्पिटल, राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे, टेक अवे होम डिलीवरी रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, दवाई दुकान और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार एवं दुकानों के संचालन के लिए निर्धारित समय सुबह 7:00 से दोपहर 4:00 बजे के स्थान पर आदेश में संशोधन किया गया है. अब सभी बाजार और दुकानें सुबह 7:00 से शाम 5:00 बजे तक संचालित की जा सकेंगी.सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

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8 मई के अनुसार संपूर्ण बिलासपुर जिले के राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रत्येक शुक्रवार रात 7:00 बजे से सोमवार 6:00 बजे तक संपूर्ण बाजार दुकाने यथा संपूर्ण गतिविधियां पूर्ववत बंद रखी जाएंगी। शनिवार और रविवार को पूर्ण लाभ रहेगा। लेकिन उपरोक्त आदेश में प्रतिबंध से बाहर रखे गए प्रतिष्ठानों व सेवाओं को दी गई छूट इस आदेश में भी पूर्वक लागू रहेगी।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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