गौरेला- पेंड्रा -मरवाही जिले में 17 मई तक कंप्लीट लॉक डाउन, केवल इन सेवाओं को मिलेगी छूट

Shri Mi
5 Min Read

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही।कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी ने जिले में विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन के संबंध में दिशानिर्देश जारी किया है।विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है। इसकेसंभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिये तथा इस पर नियंत्रण हेतु आदेश प्रसारित किया गया है।आदेश में उल्लेखित है कि जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपात कालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 17 मई 2020 रात्रि 12 बजे तक पूर्णतया लाॅकडाउन का आदेश जारी किया गया है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

Join Our WhatsApp Group Join Now

जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ग्रीन जोन में होने के फलस्वरूप निम्नानुसार कार्यालय, प्रतिष्ठान, वस्तुओं, सेवाओं को शर्तों के अधीन तालाबन्दी (लाकडाउन) से छूट प्रदान की गई है।
सभी मेडिकल स्टोर्स की दुकानें प्रतिदिन 24 घंटे खुली रहेंगी। आवश्यकता पड़ने पर दवाई की होम डिलीवरी की जा सकेगी।सभी मंडियां, दुकान व ठेले (सब्जी, फल, अनाज, चिकन, मटन, मछली) कृषि मशीनरी विक्रय एवं स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, खादध्उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज विक्रय, पशु चारा (चैपाया, मछली चारा), डेलीनीड्स, किराना, आटा चक्की, वाटर केन, पनीर एवं दूध से निर्मित मिठाईयां प्रतिदिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मिल्क पार्लर प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 12 बजे तक एवं सायं 5 बजे से 7 बजे तक।

पान ठेले में विक्रय किये जाने वाले पदार्थ सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, गुटखा, च्यूंग-गम्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानध्पान ठेला पर किये जाने का प्रतिबंध होगा। पान ठेले से इन सामग्रियों का मात्र विक्रय ही किया जायेगा। सप्ताह में 5 दिवस  (सोमवार से शुक्रवार) को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी।

छड़, सीमेंट की दुकानें, हार्डवेयर, सेनेटरी (प्लम्बर) आइटम, वेल्डिंग, वर्कशाप, लेथ की दुकाने सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। शेष दिवस व्यापारी होम डिलीवरी कर सकेंगे।
पंखा, कूलर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल, मोबाइल रिचार्ज एवं मोबाइल शाप,  फर्नीचर, सराफा की दुकानें सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार)  9 बजे से 5 बजे तक  खुली रहेंगी। शेष दिवस व्यापारी पंखा, कूलर की होम डिलीवरी कर सकेंगे।

फोटोकॉपीयर, फोटो स्टूडियो, फ्लेक्स बैनर,स्टेशनरी एवं किताब की दुकानें सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी।आटोमोबाइल, आटोपार्ट्स, सायकल एवं रिपेयर की दुकानें सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी।फैंसी स्टोर्स, चश्मे की दुकान, जनरल स्टोर्स की दुकानें, जूता चप्पल दुकाने, पैकिंग सामग्री, पूजा सामग्री, कपड़ा, टेलर्स, लांड्री सर्विस, बर्तन की दुकानें, कांचध् फ्रेम संबंधी एवं खेल सामग्री संबंधी दुकाने सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलीं रहेंगी।

नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र में स्थित होटलध्रेस्टोरेंट  सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी, किंतु संचालक ग्राहक को बैठाकर नहीं खिला सकेंगे, केवल पैक्ड फूड ही उपलब्ध करायेंगे।नाई, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा आदि सेवा के संचालक, सेवा प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाईल नंबर का ब्यौरा अनिवार्यतः रखा जायेगा तथा संक्रमण रोकने के लिये सुरक्षात्मक समस्त उपायों व निर्धारित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य होगा। किसी व्यक्ति पर उपयोग की गई संक्रमित वस्तु या उसी सामग्री को दुबारा अन्य व्यक्ति पर उपयोग नहीं किया जा सकेगा। अतः डिस्पोजेबल सामग्रियों का उपयोग किया जाना होगा। सप्ताह में 5 दिवस सोमवार से शुक्रवार को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी।

लाॅकडाउन से छूट प्रदान किए गए कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं के प्रमुखों की यह जिम्मेदारी होगी कि लाॅकडाउन उपायों में सामाजिक दूरी, स्वच्छता एवं इस संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा दिये जा रहे निर्देशों का अनिवार्य रूप से अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेंगे।

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close