LOCKDOWN-4 : छत्तीसगढ़ के इन जिलों में अगले 3 माह तक जारी रहेगी धारा 144, नोटिफिकेशन जारी

Shri Mi
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रायपुर।रायपुर ।भारत के गृह मंत्रालय द्वारा रविवार की शाम आदेश जारी कर लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई है ।इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने भी एक अधिसूचना जारी की है। जिसके तहत प्रदेश के जिलों में लागू धारा 144 को 3 महीने तक आगे बढ़ाए जाने का निर्देश दिया गया है।रविवार को गृह मंत्रालय द्वारा लॉक डाउन की घोषणा की गई है। पूरे देश में 31 मई तक अब लॉक डाउन जारी रहेगा। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। जिसमें जिला दंडाधिकारी जिला रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग,रायगढ़, सरगुजा, जशपुर,कोरिया,जांजगीर-चांपा,कोरबा कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, बीजापुर ,नारायणपुर ,सुकमा कोंडागांव, बलौदाबाजार ,गरियाबंद सूरजपुर, बलरामपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही की प्रतिवेदन से राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए जिलों में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 144 के तहत 2 माह की अवधि के लिए जारी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 19 मार्च की अवधि समाप्त हो रही है। अभी भी संक्रमण की विधि कई स्थानों पर स्थित है। सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप न्यूज़ ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए

             
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राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर द्वारा वर्तमान स्थिति में भी कोरोना के संक्रमण बीमारी पूरी तरह काबू नही पाए जाने और अभी भी संक्रमण का फैलाव कई जगहों पर संभावित होना लेख किया गया है। अतः राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण की आपात स्थिति से बचाव के लिए वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए सभी जिलों से मिले प्रस्ताव अनुसार धारा 144 अगले 3 माह तक जारी रहेगी।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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