दिल्ली।केन्द्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण घोषित देशव्यापी लॉकडाउन में सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति के बारे में नये नियम जारी किये हैं जिनमें 50 -50 प्रतिशत कर्मचारियों को एक दिन छोड़ अगले दिन कार्यालय बुलाने तथा अन्य कर्मचारियों से घर से काम कराने के निर्देश दिये गये हैं।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आज यहां जारी एक आदेश के अनुसार उप सचिव एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारी प्रत्येक कार्यदिवस में कार्यालय आएंगे। कार्यालय में उप सचिव से नीचे के स्तर के कर्मचारियों को 50 – 50 प्रतिशत के हिसाब से विभाजित कर उन्हें एक दिन छोड़ कर अगले दिन कार्यालय बुलाया जाएगा। जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आएंगे, वे अपने घर से फोन एवं संचार माध्यमों पर काम के लिए उपलब्ध रहेंगे। ज़रूरत के हिसाब से काम करके देंगे।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप न्यूज़ ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए
Lockdown में सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति के बारे में नये नियम जारी
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर