बिलासपुर।बिलासपुर मे दुकानों के संचालन को लेकर बिलासपुर के कलेक्टर डॉ संजय अलंग ने पारिशोधित आदेश 20 मई को जारी किया है,जारी आदेश के अनुसार बिलासपुर में अब दुकानों को शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के साथ साथ राज्य सरकार ने लॉकडाउन में अपने स्तर पर ढील देने का सिलसिला शुरू कर दिया है ।कलेक्टर बिलासपुर द्वारा सूचीबद्ध दुकानों और प्रतिष्ठानों के बंद होने के समय में एकरूपता लायी जा रही है। अब निर्धारित सूची के तहत तिथिवार निर्धारित दुकानें शाम 6 बजे तक खोली जा सकेंगी।मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में जारी सूची के अनुसार दुकानों और प्रतिष्ठानों के खुलने के दिन (वार) यथावत रहेंगे । इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। समय को बढ़ाकर शाम 6 बजे तक कर दिया गया है।सीजीवालडॉटकॉम न्यूज के व्हाट्सएप न्यूज़ ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए
इसके साथ ही हर शुक्रवार रात सात बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सम्पूर्ण बाजार/दुकाने पूर्णतः बंद रहेंगी।