बालोद जिले के ग्राम जुन्नापानी, जेवरतला, कलंगपुर और कजराबांधा के चौहद्दी कन्टेनमेंट जोन घोषित

Shri Mi
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बालोद।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रानू साहू ने आदेश जारी कर बालोद जिला अंतर्गत डौण्डीलोहारा तहसील के ग्राम जुन्नापानी और जेवरतला तथा गुण्डरदेही तहसील के ग्राम कलंगपुर और कजराबांधा में 22 मई को कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त चारों ग्राम के चौहद्दी को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। जारी आदेश में ग्राम जुन्नापानी के पूर्व दिशा में डूमरटोला, नंगूटोला, पश्चिम दिशा में चिखलाकसा(राजनांदगॉव), उत्तर दिशा में जिला-राजनांदगॉव और दक्षिण दिशा में भर्रीटोला, मंगचुवा कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार ग्राम जेवरतला के पूर्व दिशा में टटेंगा, पश्चिम दिशा में चे.ब.नवागॉव, उत्तर दिशा में बोईरडीह, रानीतराई और दक्षिण दिशा में नाहंदा कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

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ग्राम कलंगपुर के पूर्व दिशा में फुण्डा, पश्चिम दिशा में खलारी, मड़ियापार खार, उत्तर दिशा में मुंदेरा और दक्षिण दिशा में पेंडरी, चारभाठा कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ग्राम कजराबंाधा के पूर्व दिशा में परसदा, चिचबोड़, पश्चिम दिशा में चाराचार, बरबसपुर, पायला, खपरी ब, उत्तर दिशा में बरबसपुर, बोरगहन, रजोली, मोखा और दक्षिण दिशा में चाराचार, चिचबोड़, मटिया(ह) कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त कंटेनमेंट जोन के अतिरिक्त तीन किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है।

जारी आदेश अनुसार कन्टेनमेंट जोन में निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी:- उक्त चिन्हांकित क्षेत्रों अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। कन्टेनमेंट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जावेगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सेम्पल इत्यादि जॉच हेतु लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कन्टेनमेंट जोन में केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, प्रवेश एवं निकास सहित क्षेत्र की सेनेटाईजिंग व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी. अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई.किट इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन, घरों का एक्टिव सर्विलांस और खण्ड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया  है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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