बिलासपुर— हाईकोर्ट ने धान खरीदी केंद्र के बंद करने से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए रायगढ़ कलेक्टर को नियमानुसार कार्रवाई कर निराकरण का निर्देश दिया है। मालूम हो कि तमनार जनपद पंचायत स्थित ग्राम पंचायत गाड़े में पिछले 40 सालों से धान खरीदी केंद्र को संचालित किया जा रहा था।
एक आदेश जारी कर राज्य शासन ने पिछले दिनों केंद्र को बंद कर दिया। अब ग्रामीणों को गांव से 10 किमी की दूरी पर सरईटोला स्थित धान खरीदी केंद्र में धान बेचने की छूट दी गई है। ग्राम पंचायत और कुछ ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि अचानक लिए गए इस निर्णय से किसान परेशान हैं। लिहाजा फिर से स्थानीय धान खरीदी केंद्र को खोल दिया जाए।
इस मामले में प्रारंभिक सुनवाई के दौरान ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को रायगढ़ कलेक्टर के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने रायगढ़ कलेक्टर को 15 दिनों के भीतर नियमानुसार मामले के निराकरण का निर्देश जारी किया है।