रायपुर।कोरोना वायरस महामारी नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन मुख्यालय के पूर्व जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं व साधनों के संचालन को स्थगित रखा गया है।आम जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों के अंदर और अंतर जिला आवागमन के लिए सिटी बस को 1 जून से अनुमति दी गई है।सिटी बस परिचालन के लिए एसओपी भी निर्धारित कर दी गई है। जिसमें प्राधिकार द्वारा जारी सिटी बस अनुज्ञा पत्र में दर्शित समय चक्र और फेरे के अनुसार बसों के संचालन की अनुमति होगी।यात्रा के दौरान बसों के चालक परिचालक और सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क पहनना होगा। सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
परिचालक के द्वारा यात्रियों के बस में चढ़ते बैठते और उतरते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यात्रा के दौरान यात्रियों व चालक के द्वारा धूम्रपान गुटका खैनी इत्यादि खाना थूकना प्रतिबंधित रहेगा।अंतर जिला परिवहन के लिए सभी यात्रियों को ईपास प्राप्त करना अनिवार्य होगा बस के परिचालक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अंतर जिला यात्रियों को ही पास प्राप्त होने पर ही यात्रा करने दिया जाए।
बस मालिक के द्वारा बसों के संचालन के मार्ग अनुसार एवं तिथि वार चालक और परिचालक का रिकार्ड संधारित होगा। जिससे प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए उपलब्ध कराएंगे।चालक के केबिन में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।बस में केबिन नहीं होने की दशा में प्लास्टिक या पर्दे से केबिन का निर्माण कर ड्राइवर को यात्रियों के संपर्क से अलग रखना सुनिश्चित किया जाएगा