नारायणपुर।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अभिजीत सिंह ने जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु दंड प्रक्रिया संहिता के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिले में लागू धारा 144 में आंशिक संशोधन करते हुए नवीन आदेश जारी किये है। जारी आदेश में कहा कि पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकान सामान्य दिवस की भांति खुली रहेंगी। इसके अलावा प्रतिबंध से छुट दी गयी समस्त दुकान/प्रतिष्ठान/बाजार के संचालन की अवधि अब प्रातः 8 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगी। जरूरी आवश्यक चीजों की दुकानें पूर्ववत खुली रहेगी। शेष आदेश यथावत रहेगा। यह आदेश नारायणपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए आगामी 17 अगस्त की रात्रि 12 बजे या आगामी आदेश जो पहले आये तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
नारायणपुर में अब सवेरे 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जारी किये आदेश
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर