बिलासपुर।17 मई के बाद आने वाले मई 2020 में प्रत्येक शुक्रवार रात 7:00 बजे से सोमवार सुबह 6:00 बजे तक समय-समय पर जारी आदेश में छूट प्राप्त गतिविधियों को छोड़कर सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों व दुकानों के संचालन की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया था। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बिलासपुर द्वारा 13 जून को संशोधित आदेश जारी किया गया है। जिसके अनुसार अब सप्ताह के अंत में लगाया गया संपूर्ण लॉकडाउन रद्द किया जाता है। और सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों सामान्य दिनों की तरह सुबह 5:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक खुले रहेंगे। इस आदेश और समय-समय पर जारी प्रतिबंध एवं उसमें दी गई छूट आदेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
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