COVID-19 : राज्यसभा चुनाव में डाक मतपत्र की सुविधा

Shri Mi
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भोपाल।भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव में कोविड-19 के दृष्टिगत पोस्टल बैलट की भी सुविधा प्रदान की है। आयोग द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिये राज्य के अंदर अस्पताल में भर्ती निर्वाचक को निर्वाचन में भाग लेने के लिये पोस्टल बैलट की सुविधा दी गई है। चिकित्सीय सलाह पर यदि कोई निर्वाचक पोलिंग स्टेशन आकर वोट डालने में सक्षम नहीं है और ऐसा निर्वाचक पोस्टल बैलट के लिये अनुरोध करता है, तो रिटर्निंग अधिकारी पोस्टल बैलट प्रदान करेगा।रिटर्निंग ऑफीसर पोस्टल बैलट पहुँचाने और उसे कलेक्ट करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। यह व्यवस्था आयोग द्वारा मुख्य सचिव को दिये गये निर्देशों के अंतर्गत कोविड-19 के लिये बनाये गये नोडल अधिकारी के समन्वय में की जायेगी।सीजीवालडॉटकॉम के WhatsApp NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

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बैलट पेपर जारी करने के जो निर्देश आयोग द्वारा दिये गये हैं, उनके अनुसार राज्यसभा निर्वाचन मतदाता-सूची का मतदाता क्रमांक बैलट पेपर के काउंटर फाइल पर डाला जायेगा और काउंटर फाइल को सुरक्षित रखा जायेगा।आयोग ने संबंधित निर्वाचक का इलाज करने वाले डॉक्टर को यह प्रमाणित करने का प्राधिकारीबनाया है कि संबंधित निर्वाचक अस्पताल में भर्ती होकर कोविड-19 का इलाज करा रहा है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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