Bilaspur-5 जगह कन्टेनमेंट जोन से विमुक्त,दो नये कंटेन्मेन्ट जोन घोषित,देखे सूची

Shri Mi
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बिलासपुर।कोरोना संक्रमण की पॉजिटिव रिपोर्ट पाये जाने के बाद जिले के दो जगहों को कन्टेन्मेन्ट जोन घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त बीते 14 दिनों से कोरोना संक्रमण के नये केस नहीं आने के कारण पांच क्षेत्रों को कंटेनमेन्ट जोन से विमुक्त किया गया है।कोविड-19 के पॉजिटिव केस पाये जाने के बाद कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम की दृष्टि से बिलासपुर तहसील के नगर निगम वार्ड क्रमांक 15 मंगला एवं मोपका की चौहद्दियों को कंटेन्मेन्ट जोन घोषित किया गया है।जारी आदेश के तहत ग्राम मंगला, नगर पालिक निगम वार्ड क्रमांक 15 की चौहद्दी पूर्व दिशा में धनजी पटेल की बाउंड्रीवाल, पश्चिम दिशा में रिंग रोड नं.2 उत्तर दिशा में सुखम् आरोग्य हॉस्पिटल तथा दक्षिण दिशा में नेहरू नगर मार्ग को कंटेन्मेन्ट जोन घोषित किया गया है। इसी तरह बिलासपुर नगर निगम के अंतर्गत विवेकानंद नगर मोपका को कंटेन्मेन्ट जोन घोषित किया गया है।इन स्थानों के तीन किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है। कंटेन्मेन्ट जोन में सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा लोगों को घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जायेगी।CGWALL NEWS के व्हाट्सएप न्यूज़ ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

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यहां सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध कर दिया गया है। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है। कंटेन्मेन्ट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जायेगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रों में स्वास्थ्य की निगरानी की जायेगी एवं आवश्यकतानुसार सैम्पल, जांच हेतु लिया जायेगा।

कंटेन्मेन्ट जोन में प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बैरिकेडिंग, कांटेक्ट ट्रैसिंग एवं सैम्पल संग्रहण और स्वास्थ्य टीम को एसओपी के अनुसार दवा, मास्क एवं पीपीई किट उपलब्ध कराने, बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन, क्षेत्र की सैनेटाइजिंग व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, कंटेन्मेन्ट जोन एवं बफर जोन के घरों का एक्टिव सर्विलांस तथा खंड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था हेतु अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सम्बन्धित अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं इन्सिडेन्ट कमांडर जोन के लिए पर्यवेक्षण अधिकारी रहेंगे। जिला सर्विलांस अधिकारी, कांटेक्ट ट्रैसिंग एवं सैम्पल संग्रहण हेतु नोडल अधिकारी बनाये गये हैं।

कंटेनमेन्ट अधिसूचना समाप्त
मस्तूरी तहसील के अंतर्गत ग्राम टांगर, केवटाडीह, मानिकचौरी हाईस्कूल, तखतपुर तहसील के ग्राम घुटकू तथा बिल्हा के सांस्कृतिक भवन को पूर्व में कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया गया था। उक्त स्थानों से कंटेनमेन्ट की अधिसूचना समाप्त कर दी गई है। हालांकि इन स्थानों पर जिन व्यक्तियों को क्वारांटाइन किया गया है वे इसका पालन करेंगे।

जिले के मरीज की जाच रिपोर्ट पॉजिटिव पाये जाने के कारण जिला बिलासपुर अंतर्गत ग्राम टांगर केवटाडीह एवं स्कूल प्रांगण तहसील मस्तूरी, ग्राम घुटकू तहसील तखतपुर, ग्राम मानिकचैरी हाई स्कूल एवं इसका 40 मीटर दायरा तहसील मस्तूरी, ग्राम सारधा तहसील बिल्हा, नगर पंचायत बिल्हा सांस्कृतिक भवन को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था। इन क्षेत्रों में सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान शासन के नियमानुसार संचालित होंगे। चिन्हित क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कोरोना से संबंधित लक्षण होने पर तत्काल कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 07752-251000 पर सूचित करने कहा गया है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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