बिलासपुर।सेवानिवृत्त आईएएस डॉ. आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व व डॉ. शुक्ला से जवाब मांगा है।ज्ञात हो कि बीते 31 मई को डॉ. शुक्ला के सेवानिवृत होने के तुरंत बाद उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार ने संसदीय कार्य विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में तीन वर्ष की संविदा नियुक्ति दे दी थी। इसके खिलाफ भाजपा ने एक रिट याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि डॉ. शुक्ला नान घोटाले के आरोपी है और उनके खिलाफ चालान पेश किया जा चुका है। ऐसे मामलों में संविदा नियुक्ति नहीं दी जा सकती।
संविदा भर्ती नियम 2013 के अनुसार किसी को भी तीन साल के लिये एक आदेश पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। नियुक्ति की अधिकतम अवधि एक वर्ष हो सकती है। कांग्रेस सरकार ने इस मामले में निर्णय लिया है। दूसरी ओर सरकार की ओर से कहा गया है कि डॉ. शुक्ला द्वारा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिये चलाये जा रहे कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए उनकी नियुक्ति की गई है।
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