कोर्ट ने कहा जल्द करें फैसला..तत्काल बांटे 20 प्रतिशत राशि..बैठक के बाद बताएं क्या लिया निर्णय

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—- शुक्रवार को  उच्च न्यायालय में राजेश केशरवानी, आनंद मोहन की याचिका पर सुनवाई हुई।अधिवक्ता संदीप दुबे ने याचिकाकर्ताओं की बातों को कोर्ट में पेश किया। खंडपीठ में प्रकरण की सुनवाई मुख्यन्यायाधीश जस्टिस पी. आर. मेनन और पी.पी साहू के सामने हुई।

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       संदीप दुबे बातों को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने सरकार के वकील  से सवाल किया कि पिछले आदेश दिनांक के निर्देश को लेकर राज्य विधिक परिषद् कौंसिल ने किया किया। कौसिंल के अधिवक्ता ने बताया कि बताया हमने राज्य सरकार के मुख्यमंत्री और विधि मंत्री समेत महाधिवक्ता को वकीलों की मदद के निर्देशों से अवगत कराया है। साथ ही योजना बनाकर भी दिया है। वकीलों के सहयोग के लिए 50 करोड़ की मांग की है।

          सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि अधिवक्ता कल्याण की ट्रस्टी कमिटी भी फण्ड दे सकती है। लेकिन इसके लिए ट्रस्टी कमेटी को निर्णय लेना है। मामले में बार कौंसिल कुछ नहीं कर सकता है। कोर्ट को सरकारी वकील ने बताया कि राज्य विधिक परिषद् ने निर्णय लिया है कि 10 दिन में सामान्य फण्ड से जमा राशि का 20 प्रतिशत वकीलों को को देंगे।

              इसमें 87,67,533.,रूपये और फिक्स राशि 2,67,27,302 रूपये हैं। सरकारी वकील की बातों को गौर करते हुए याचिकाकर्ताओं की तरफ से संदीप दुबे ने बताया की उनकी मीटिंग अधिवक्ता कल्याण ट्रस्टी कमिटी के चेयरमैन और विधि मंत्री मोहम्मद अकबर से हो चुकी है। मुख्यमंत्री का निर्देश है बार कौंसिल ट्रस्टी कमेटी  अगर राजी होते है तो ट्रस्टी कमिटी के पास के करीब जमा 4 करोड़ की राशि से पैसा तुरंत जारी कर देंगे।

         कोर्ट ने अपने आर्डर में लिखा कि सभी सम्बंधित पक्षकार  और बार कौंसिल ट्रस्टी कमिटी, महाधिवक्ता के साथ बैठककर पूरे मुद्दे पर सहमति बनाएं। अधिवक्ताओ को ज्यादा  से ज्याद आर्थिक मदद करें। खंडपीठ ने सुनवाई के बाद आदेश दिया की राज्य विधिक परिषद् सामान्य खाता से 20 प्रतिशत की राशि निकलकर बताए गयी राशि के अनुसार 10 दिनों में जरुरत मंद वकीलों के बीच आर्थिक सहयोग करें। जल्द ही ट्रस्टी कमेटी और सम्बंधित पार्टी जिसमे बार कौंसिल के सदस्य और ट्रस्टी कमिटी भी हो  आपस में बैठक करें। जरुरत मंद अधिवक्ताओ को कैसे और कितना मदद कर सके योजना और राशि पर विचार करे। कोर्ट ने बताया कि अगली सुनवाई 10 दिन बाद होगी।

          सुनवाई में सौरभ पांडेय, आशीष श्रीवास्त्व, राजीव श्रीवास्तव और अपूर्व त्रिपाठी, चंद्रेश श्रीवास्तव के साथ सम्बंधित पार्टी के लिए लोग भी उपस्थित थे।

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